सरकार ने आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया

 अब तक जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन में 6 महीने का विस्तार दे दिया है। एक अधिकारिक बयान के मुताबिक अब पैन-आधार लिंकिंग की नई डेडलाइन 30 सितंबर है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए आधार का उल्लेख करना अनिवार्य ही रहेगा। यह लगातार छठा मौका है जब सरकार ने लोगों को आधार कार्ड से पैन को लिंक कराने के लिए राहत दी है। पिछले साल जून महीने में सरकार ने कहा था कि पैन कार्ड को बायोमेट्रिक आइडी के साथ 31 मार्च तक लिंक कराना जरूरी है।View image on Twitter

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, “…..अब आधार नंबर को पैन से लिंक कराने की नई डेडलाइन 30 सितंबर 2019 है।” सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की खबरें सामने आ रही थीं कि जिन भी पैन को 31 मार्च तक आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया है, उन्हें अमान्य किया जा सकता है। इसके बाद सरकार की ओर से इस मामले पर विचार किया गया और तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई।

बोर्ड की ओर से आगे कहा गया, “भले ही पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया गया है लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि साथ ही एक अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान आधार कार्ड का उल्लेख करना ही होगा।”


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