अगर आप भी PAN CARD के लिए ऑफलाइन कर रहे हैं आवेदन, तो न करें ये गलतियां
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य किया हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए सभी को पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।आप फॉर्म 49ए का के जरिए ऑफलाइन नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जब आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं या अपने पैन में कुछ बदलाव करवाते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। इस नंबर के जरिए यूटीआई पोर्टल या एनएसडीएल पोर्टल पर जाकर पैन कार्ड की स्थिति की जांच कर सकते हैं
।इस फॉर्म के जरिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते वक्त ये गलतियां न करें:
- फॉर्म पर अपनी फोटो पिन या स्टेपल से लगाएं, दिए गए स्थान में ठीक प्रकार से चिपकाएं।
- अगर फॉर्म में गलती हो जाती है तो ओवरराइट न करें। गलतियों को ठीक करने के लिए व्हाइटनर का उपयोग करें या फिर नया एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे दोबारा भरें।
- फॉर्म में दिए गए बॉक्स में ही साइन करें। इस पर ज्यादा ध्यान दें कि साइन बॉक्स के बाहर न जाए।
- फॉर्म के सीधी साइड चिपके हुए फोटो पर साइन नहीं होना चाहिए। अगर फोटो पर कोई निशान है या आवेदक का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा है तो आवेदन रद्द हो सकता है।
- फर्स्ट और लास्ट नेम/सरनेम में संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग न करें। दिए गए बॉक्स में साइन के साथ अन्य कोई जानकारी न दें।
- पिता के नाम के कॉलम में पति या पत्नी के नाम को न लिखें।
- एप्लिकेशन फॉर्म 49ए में पिन कोड के अलावा, टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडी सही लिखें।