ड्राइविंग लाइसेंस पाने के वास्ते मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाध्यता को खत्म करने का किया फैसला

सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पाने के वास्ते मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाध्यता को खत्म करने का फैसला किया है। सड़क परिवहन मंत्री ने मंगलवार को यह बात कही। वर्तमान में, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 8 के तहत किसी वाहन चालक के लिए कक्षा 8 पास होना आवश्यक है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुशल लोगों को लाभान्वित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने न्यूनतम शिक्षा योग्यता की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

बयान के अनुसार, बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बयान में कहा गया है कि इससे विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और यह निर्णय परिवहन के क्षेत्र में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करेगा।

मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया कि केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के अनुच्छेद 8 में संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है और इस संबंध में एक मसौदा तैयार कर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। देश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है, लेकिन वे साक्षर और कुशल हैं।

बयान में कहा गया, ‘हाल ही में परिवहन मंत्रालय की बैठक में हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े मेवात क्षेत्र के ड्राइवरों के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त को समाप्त करने का अनुरोध किया था, जहां ड्राइविंग के जरिये लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं।’

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