मात्र 2 दिन में आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा पोर्ट, 11 नवंबर से लागू होंगे नए नियम

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के बारे में हम सभी जानते हैं। अगर आप बिना नंबर बदले किसी एक ऑपरेटर से दूसरे में स्विच करना चाहते हैं तो आप MNP कर सकते हैं। इसको लेकर पिछले काफी समय से बातचीत चली आ रही थी। अब इसके लिए नए नियम 11 नवंबर से जारी कर दिए जाएंगे। यह बदलाव टेलिकॉम सेक्टर में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन तब तक सब्सक्राइबर्स अपना नंबर किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट नहीं कर पाएंगे।

11 नवंबर से पोर्टिंग कोड कर पाएंगे जनरेट: MNP के नए नियम 11 नंवबर 2019 से लागू कर दिए जाएंगे। ऐसे में अगर कोई यूजर 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच अपना नंबर पोर्ट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। इस दौरान यूजर्स यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) जनरेट नहीं कर पाएंगे। यह कोड किसी भी यूजर को बिना नंबर बदले एक नेटवर्क से लेकर दूसरे नेटवर्क में पोर्ट नहीं कर पाएंगे।

टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक बयान जारी कर कहा कि 4 नवंबर शाम 6 बजे से लेकर 10 नवंबर रात 11:59 बजे तक MNP सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यूजर्स इस दौरान UPC भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। Trai ने बयान में यह भी कहा है कि अगर कोई यूजर इस दौरान MNP करना चाहता है तो वो आज शाम 6 बजे से पहले यूनिक पोर्टिंग कोड जनरेट कर सकते हैं।

नए Trai MNP नियम के जरिए पोर्टिंग में लगेगा कम समय: नए नियमों के मुताबिक, किसी नंबर को एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करने के लिए पहले के मुकाबले कम समय लगेगा। मौजूदा समय में नंबर पोर्ट करने के लिए 7 दिन का समय लगता है। लेकिन नए नियमों के तहत यह समय 2 दिन हो जाएगा। जबकि दो सर्कल्स के बीच पोर्टिंग में कुछ दिन लग सकते हैं। 7 दिन का समय अगर 2 दिन हो जाता है तो टेलिकॉम सेक्टर में यह बड़ी उपलब्धि होगी।

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