1 मार्च में होने जा रहे हैं कई बड़े… बदलाव आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर…

इन बदलावों में 2,000 रुपये के नोट धीरे-धीरे बंद होना और एटीएम कार्ड यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव भी शामिल हैं।

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दो दिन बाद यानी 1 मार्च, 2020 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये नए बदलाव आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। अगर आपका खाता एसबीआई में है तो आप पर भी इसका असर पड़ सकता है। केवाईसी नहीं कराने पर बैंक खाता बंद हो सकता है।

इसके अलावा, इन बदलावों में 2,000 रुपये के नोट धीरे-धीरे बंद होना और एटीएम कार्ड यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव भी शामिल हैं। पिछले साल जीएसटी परिषद ने लॉटरी से जुड़े टैक्स में भी बदलाव करने का फैसला लिया था, जो 1 मार्च से लागू होने जा रहा है।

अगर आपका खाता एसबीआई में है तो आपके लिए केवाईसी कराना जरूरी होगी। बैंक ने अपने ग्राहकों को इससे जुड़ा एसएमएस भेजा है, जिसमें 28 फरवरी तक केवाईसी कराने की बात कही गई है। ऐसा नहीं कराने पर इस तारीख के बाद खाता बंद हो सकता है।

केवाईसी के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, डाकघर से जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, सेल डीड/लीज एग्रीमेट बैंक में से कोई एक दस्तावेज जमा कराना होगा।

एटीएम से नहीं निकलेंगे 2,000 के नोट

ग्राहकों की सुविधा के लिए एटीएम से 2,000 रुपये के धीरे-धीरे हटाए जा रहे हैं। इंडियन बैंक ने अपने एटीएम में 2,000 रुपये के नोट डालने बंद कर दिए हैं। जिन ग्राहकों को 2,000 रुपये के नोट चाहिए, वे बैंक की शाखा में आकर ले सकते हैं।

इंडियन बैंक ने कहा है कि उसके एटीएम से 1 मार्च, 2020 से 2,000 रुपये के नोट नहीं निकलेंगे क्योंकि ये नोट रखने वाले कैसेट्स इस तारीख से डिसेबल कर दिए जाएंगे।

लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी

लॉटरी पर 1 मार्च, 2020 से 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। राजस्व विभाग के नए नियम के मुताबिक, लॉटरी पर केंद्रीय कर की दर 14 फीसदी हो गई है और राज्य सरकारें भी समान दर से टैक्स वसूलेंगी।

इस कारण 1 मार्च से लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 फीसदी हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने दिसंबर, 2019 में राज्य सरकारों की ओर से चलाए जा रहे और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 फीसदी की एक समान दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया था।

कभी भी बदल सकेंगे कार्ड से लेनदेन की लिमिट

आरबीआई ने एटीएम कार्ड यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। साथ ही बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करते समय एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें।

अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए ग्राहकों को अलग से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, ऑनलाइन, कार्ड नहीं होने और कॉन्टैक्टलेस लेनदेन के लिए कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा।

नया नियम 16 मार्च, 2020 से नए कार्ड पर लागू होंगे। इसके तहत पुराने कार्ड रखने वाले ग्राहक तय कर सकते हैं कि किस सुविधा को बंद करना है और किसे शुरू करना है। ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी लेनदेन की लिमिट को कभी भी बदल सकते हैं।

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