दिल्ली में 31 अगस्त तक स्कूल व सिनेमाघर पर रहेंगे प्रतिबंध, जानें- किसे मिली अनुमति
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देशों में रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने की बात कही गई है। इसके हट जाने से पिछले चार माह से ठप दिल्ली के ढांचागत विकास में तेजी आएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के साथ चल रहे रात्रिकालीन कर्फ्यू को अनलॉक-3 में केंद्र सरकार ने खत्म करने की इजाजत दी है। दिल्ली में अलग-अलग एजेंसियों के कई विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू की वजह से रात में काम पर पाबंदी की वजह से विकास कार्यों की रफ्तार धीमी हो गई थी।
दिल्ली में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), तीनों नगर निगम, दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम समेत कई एजेंसियों के विकास कार्य चल रहे हैं। अब-तक रात्रि कर्फ्यू होने की वजह से कई कामों की रफ्तार धीमी है, लेकिन रात्रि कर्फ्यू खत्म होने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आएगी। वहीं अब बाजारों के खुलने का समय भी बढ़ सकेगा।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
- केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल के संचालन पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। इसी के साथ नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो यानी एक्वा लाइन के साथ गुरुग्राम रैपिड रेल भी बंद रहेगी।
- मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरियम और बार आदि को भी अभी खुलने की अनुमति नहीं दी गई है।
- पूर्व की तरह ही भीड़ जुटाने वाले सभी कार्यक्रम और आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। मसल, धार्मिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी आयोजन नहीं होंगे।
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान और सभी शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
- सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।
- शारीरिक दूरी के नियमों को पालन करना ही होगा, वरना कार्रवाई होगी।
इन पर हटा प्रतिबंध
- रात्रि कालीन कर्फ्यू खत्म होगा और लोगों की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के होगी।
- 10 बजे बंद होने वाले बाजार अब देर रात तक खुल सकेंगे।
- जिम और योगा संस्थानों को भी खोलने की इजाजत मिल गई है।