कोबरा सांप का इस्तेमाल कर पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को हुई दोहरी उम्रकैद
कोच्ची: केरल की एक सेशन कोर्ट ने कोबरा सांप का इस्तेमाल कर पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 11 अक्टूबर को सूरज एस कुमार को कोबरा का इस्तेमाल कर क़त्ल करने, जहर देने, साक्ष्य मिटाने और हत्या की कोशिश का दोषी ठहराया था. सजा सुनाने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज एम ने कहा कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है, किन्तु दोषी की उम्र (28 साल) को देखते हुए उसे मृत्युदंड की जगह उम्रकैद की सजा देने का फैसला लिया गया है. कोर्ट में मौजूद एक वकील ने इस संंबंध में जानकारी दी है.
वकील ने यह भी बताया कि कोर्ट ने कुमार को हत्या की कोशिश के जुर्म में उम्रकैद, जहर देने के मामले में 10 साल और सबूत नष्ट करने के लिए सात साल कैद की सजा सुनाई है. वकील ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर कुल 5.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि सूरज ने गत वर्ष मई में अपनी पत्नी उथरा को सोते वक़्त कोबरा से डसवा कर मार डाला था. इससे पहले फैसला सुरक्षित करते समय कोर्ट ने कहा था कि दोषी इस जघन्य अपराध के लिए सहानुभूति का पात्र नहीं है. अभियोजन पक्ष ने 28 वर्षीय दोषी के लिए सजा-ए-मौत की मांग की थी.
सूरज को IPC की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश), 328 और 201 के तहत दोषी पाया गया था. अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी कि उसने 7 मई, 2020 को पत्नी को नशीला पदार्थ देकर उसके ऊपर कोबरा छोड़कर हत्या कर दी थी. 25 वर्षीय महिला उथरा के एक सांप के काटने का पहले से ही उपचार चल रहा था, जिसके बाद उसके पति ने उसके ऊपर एक और कोबरा छोड़ दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया था कि पहले सांप के काटने से वो बच गई थी, हालांकि दूसरी बार कोबरा के काटने के कारण उसकी जान चली गई.