AY 19-20 के लिए आयकर विभाग ने नोटिफाई किए ITR फॉर्म
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2019-20 के लिए इंडिविजुअल्स और कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है।
आईटीआर-1 सहज फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसे आमतौर पर नौकरी पेशा लोग भरते हैं, हालांकि आईटीआर 2,3,5,6 और 7 में कुछ सेक्शन्स को और तर्कसंगत बनाया गया है। व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों को चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।
आईटीआर-1 फॉर्म जिसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है, व्यक्तिगत (इंडिविजुअल) करदाताओं के लिए होता है और इसे 50 लाख रुपए तक की आय वाले करदाता ही भर सकते हैं। इसमें नौकरी से होने वाली आय, हाउस प्रॉपर्टी (सिर्फ एक घर) से होने वाली आय, 5000 रुपये तक की कृषि आय और अन्य आय (ब्याज एवं कमीशन से होने वाली आय) शामिल होती है।
आईटीआर-2 फॉर्म इंडिविजुअल्स और HUF (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) के लिए होता है। इसे 50 लाख से ज्यादा की आमदनी वाला करदाता भर सकता है। इसमें बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता है। आईटीआर-3 फॉर्म इंडिविजुअल्स और HUF (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) दोनों के लिए होता है। इसमें सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्रोतों से होने वाली आय को शामिल किया जाता है।
आईटीआर-4 या सुगम इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और फर्म (एलएलपी के अलावा) के लिए होता है जिनकी आय 50 लाख रुपये तक होती है और इसमें व्यापार और पेशे से अनुमानित आय को शामिल किया जाता है। जो लोग आईटीआर-3 और आईटीआर-6 (कंपनियों के लिए) को फाइल करते हैं को टर्नओवर के संबंध में खुलासा करना होगा, साथ ही उन्हें वस्तु एवं सेवा कर के लिए सकल प्राप्तियों की सूचना देनी होगी। बीते वर्ष यह सिर्फ उन्हीं के लिए अनिवार्य था। गौरतलब है कि आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित है।