सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स, देशभर में फरवरी से खुलेंगे…

साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से अब तक सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत की क्षमता के साथ दर्शकों को बैठाने की अनुमति नहीं थीं. लेकिन अब केंद्र ने 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100% क्षमता से संचालित करने की अनुमति दी है. अपनी नई गाइडलाइन में सरकार ने सिनेमा हॉल को 100% कैपिसिटी के साथ संचालित करने की अनुमति दी थी. अब इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है.

सिनेमाघरों में लागू होंगे ये नियम

मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अंतर्गत सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. सिनेमाघरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सिनेमाहॉल के प्रवेश करने वाले और बाहर निकालने वाले हर द्वार पर लोगों के लिए सैनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है. सिनेमा हॉल में थूकना वर्जित होगा. सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा. यह सभी नियम 1 फरवरी से लागू होंगे और 100% कैपिसिटी के साथ सिनेमा हॉल कार्य करेंगे.

इसके अलावा पार्किंग लॉट्स और सिनेमा हॉल के आसपास भीड़ पर नियंत्रण करने के आदेश भी दिए गए है. पार्किंग में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही लिफ्ट में भी ज्यादा लोगों का साथ में जाना वर्जित होगा. सिनेमा हॉल के कॉमन एरिया, लॉबी और वाशरूम के बाहर इंटरवल के समय भीड़ इक्कट्ठा होना भी वर्जित होगा. इंटरवल में दर्शकों को अपनी सीट ना छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, साथ ही लंबे इंटरवल भी रखे जाएंगे, जिससे नियमों के अनुसार अलग-अलग सीटों पर बैठे लोगों को ऑडिटोरिम में मूवमेंट करने में आसानी हो.

मालूम हो कि साल 2020 मार्च में देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ ही सिनेमाहॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए थे. इसके चलते बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री को बड़ा आर्थिक झटका लगा था. सरकार ने अनलॉक 5 के तहत अक्टूबर के महीने में सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दे दी थी. इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने 50 फीसदी दर्शक क्षमता के बाद सिनेमाघरों को खोलना शुरू किया था. सिनेमाघरों में प्रवेश से पहले मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनीटाइजेशन जैसे नियम लागू किए गए थे.

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